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संबंधित सरपंच/ नम्बरदार/ पटवारी/ नगर पार्षद द्वारा पुष्टी उपरान्त जारी मृत मतदाताओं की संशोधित सूची।

यदि मृत मतदाताओं की संशोधित सूची में किसी आजीवन सदस्य का नाम गलती से दर्ज हो गया हो तो वह जाट शिक्षण संस्था (पंजी.) रोहतक के छोटू राम पॉलिटेक्निक में स्थित संस्था कार्यालय में दिनांक 26अक्टूबर 2023 तक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा सत्यापित शपथपत्र सहित व्यक्तिगत तौर पर उपस्तिथ होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए ।